Driving Licence Apply: भारत में सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए सारे नियम मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित किए जाते हैं इसके तहत गाड़ी चलाने के लिए व्यक्ति के पास आवश्यक दस्तावेज होने जरूरी है जिसमें से आम नागरिक के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अगर आप भी गाड़ी चलाना जानते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जिसको बनाने से पहले आपको विभाग द्वारा निर्धारित किए गए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने होंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। परिवहन नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार के दोपहिया एवं चार पहिया वाले वाहन चलाने के लिए यह दस्तावेज होना चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरकार द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है जिसमें आपको अब बार-बार आरटीओ के चक्कर नहीं लगते होंगे क्योंकि अब लर्निंग लाइसेंस के लिए घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं आरटीओ द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कई बार आरटीओ ऑफिस जाना होता था जिसमें परिवहन विभाग एवं आरटीओ ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अब घर बैठे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इससे आपकी समय की बचत होगी।
Driving Licence Apply कौन कर सकता है?
ड्राइविंग लाइसेंस एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें लाखों लोगों के लिए व्यक्तिगत एवं सड़कों पर कानूनी रूप से वाहन चलाने के लिए अनुमति दी जाती है यदि आपके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपनी यात्रा को एवं दैनिक जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं। इसके तहत सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं वाहन चालक के लिए आवश्यक दस्तावेज है यदि आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो आपको बीमा कवरेज से इनकार कर दिया जाता है एवं जुर्माना भी लगाया जाता है।
भारतीय नागरिकों को सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है जिसके लिए आवेदक को अच्छी तरीके से वाहन चलाने एवं उनके नियमों की जानकारी होनी चाहिए एवं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। वही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए ड्राइविंग टेस्ट को भी पास करना होता है आपके द्वारा लर्निंग लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद निर्धारित समय के बाद आरटीओ ऑफिस जाकर वेरिफिकेशन करवाना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा कुछ आवश्यक दस्तावेज जारी किए गए हैं जिसके बिना आप नहीं बना सकते हैं आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड जन्म प्रमाण पत्र 10वीं 12वीं कक्षा की अंक तालिका रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एवं सिग्नेचर की आवश्यकता होगी यदि आपके द्वारा लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप उसकी कॉपी का प्रिंट आउट भी जमा करवाना होगा।
Driving Licence Apply कैसे करें?
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा उसके बाद आप स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने हेतु सबसे पहले संबंधित राज्य की परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा जिसमें मांगी गई जानकारी सही एवं सटीक रूप से दर्ज करनी है उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना है अब निर्धारित किए गए शुल्क का भुगतान करके आवेदन सबमिट कर देना है उसके बाद लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देना होगा जो ऑनलाइन एवं आरटीओ पर ऑफलाइन तरीके से भी आयोजित करवाया जाता है लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 महीने के लिए रखी गई है यानी 6 महीने के भीतर आपको स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद फॉर्म नंबर चार भरना होगा जिसमें लर्निंग लाइसेंस एवं आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी अटैच करनी है आवेदन पूर्ण रूप से भर लेने के बाद आरटीओ द्वारा एक ड्राइविंग टेस्ट का आयोजन करवाया जाता है जिसमें शामिल होना होगा एवं निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आप ड्राइविंग टेस्ट में पास होने पर आपको स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा।
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